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चार डकैतों को सात-सात साल की सजा

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बहराइच। घर में घुसकर डकैती के मामले में चार बदमाशों को कोर्ट ने सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया।
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बदमाशों ने डकैती के विरोध में परिवारीजनों को लाठी-डंडे से पीटकर घायल कर दिया था। दहशत फैलाने के लिए फायर भी किया था।

दीवानी कचहरी के एडीजीसी क्रिमनल फिरोज अहमद खां ने बताया कि इकौना थाना क्षेत्र के सुनगा दुर्गापुरवा गांव निवासी मुक्तिराम शुक्ला के घर पर 14 फरवरी 1997 को 10-12 की संख्या में बदमाशों ने घुसकर डकैती की थी।
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परिवारीजनों के विरोध करने पर कट्टे से फायर कर लाठी-डंडे से पीटा था। इस मामले में इकौना थाने में नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।

नामजद आरोपियों में हुजूरपुर थाना क्षेत्र के भंगहा निवासी महाराजदीन, जोधा, मजोले व गोंडा जिले के कटरा नरायनपुर निवासी लल्लू शामिल थे।

मामला गुरुवार को न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सप्तम के सामने पेश हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को डकैती के मामले में दोष सिद्ध करार देते हुए सात-सात साल की कठोर सजा और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अर्थदंड अदा न करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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