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UP: बागपत में लांस नायक की दूसरी शादी रुकवाने पहुंची पहली पत्नी, हाईकोर्ट के आदेश पर मचा हंगामा

Mon, 29 Jun 2026 10:21 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत

सार

बागपत के शाहपुर बाणगंगा गांव में सेना के लांस नायक की दूसरी शादी की तैयारियों के बीच पहली पत्नी हाईकोर्ट का स्थगन आदेश लेकर पहुंच गई। पुलिस ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को समझाया और मामले की जांच शुरू कर दी।
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बागपत जनपद में बिनौली क्षेत्र के शाहपुर बाणगंगा गांव में सेना के एक लांस नायक की दूसरी शादी की तैयारियों के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब उनकी पहली पत्नी हाईकोर्ट का आदेश लेकर मौके पर पहुंच गई। महिला का दावा है कि न्यायालय ने अपील लंबित रहने तक दोनों पक्षों के दोबारा विवाह करने पर रोक लगा रखी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की।

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हाईकोर्ट का आदेश दिखाकर रुकवाई शादी की रस्में
जानकारी के अनुसार, सेना में लांस नायक अक्षय की बारात सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के दातौली गांव जानी थी। रविवार को शादी की रस्में चल रही थीं, तभी उनकी पहली पत्नी स्वीटी अपने परिजनों और पुलिस के साथ पहुंच गईं।

उन्होंने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की प्रति पुलिस को दिखाते हुए दूसरी शादी रुकवाने की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी हुई। महिला ने वाहन का शीशा तोड़ने का भी आरोप लगाया और गन्नौर थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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तलाक के आदेश को हाईकोर्ट में दी है चुनौती
स्वीटी के अनुसार, उनकी शादी चार जून 2019 को अक्षय से हुई थी और उसी वर्ष विवाह का पंजीकरण भी कराया गया था। उनका आरोप है कि बाद में दहेज की मांग को लेकर उन्हें प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया गया। इसके बाद अक्षय ने मेरठ की अदालत में तलाक का वाद दायर किया, जिस पर 20 जनवरी 2026 को तलाक का आदेश पारित हुआ।

महिला का कहना है कि उन्होंने 29 जनवरी 2026 को प्रयागराज हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई पूरी होने तक तलाक के आदेश पर स्थगन देते हुए दोनों पक्षों को दूसरी शादी न करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद दूसरी शादी की तैयारियां की जा रही थीं।
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लांस नायक बोले- तलाक हो चुका है
अक्षय का कहना है कि मेरठ की अदालत से उनका तलाक हो चुका है और उसी के आधार पर दूसरी शादी की तैयारी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा कोई आदेश है तो उसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी।

पुलिस ने कानून का पालन करने की दी हिदायत
क्षेत्राधिकारी सुकन्या शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक दोनों पक्षों के विवाह पर रोक लगा रखी है। दोनों पक्षों को न्यायालय के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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