बागपत। अपर सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने गुराना गांव में युवक को गोली मारकर घायल करने वाले शौकीन उर्फ छोटी और शुभम को दस-दस साल की सजा सुनाई। साथ ही शौकीन पर 15 हजार रुपये और शुभम पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह की सजा बढ़ाई जाएगी।
गुराना गांव निवासी अजयपाल ने सितंबर 2018 में बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसका बेटा अमित घर के बाहर खड़ा था, तभी दो बाइकों पर आए चार युवकों ने अमित को गोली मार दी। आसपास खड़े लोगों ने शोर मचाया तो हमलावर फायरिंग करते हुए भागने लगे। तभी लोगों ने घेराबंदी कर शौकीन उर्फ छोटू निवासी पट्टी मेहर बडौत को तमंचे के साथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इस घटना में गांव के ही संजय कश्यप, शुभम समेत तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने चारों हमलावरों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश पूनम राजपूत ने शौकीन उर्फ छोटू और शुभम पर दोषसिद्ध कर दिया और दस-दस साल की सजा सुनाई। जबकि दो आरोपियों की पत्रावली पर अलग सुनवाई चल रही है।