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खिदौंडा के दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों ने किया सरेंडर

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दोनों आरोपियों की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत कर दी थी निरस्त
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के खिंदौड़ा गांव में मई 2020 में हुए दोहरे हत्याकांड के दो आरोपियों ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए दोनों आरोपियों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी थी। इसके बाद दोनों आरोपियों ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया।
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अधिवक्ता संजीव सिसौदिया ने बताया कि पांच मई 2020 को खिंदौड़ा गांव में ऋषिपाल सिंह सोलंकी ने सिंघावली अहीर थाने पर मनवीर सिंह समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कालूराम व भोपाल सिंह की हत्या का आरोप लगाया था। दोहरे हत्याकांड के मुकदमे में दो बाल अपचारियों की न्यायालय से जमानत निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि जेल में बंद आरोपी अमरदीप व भूषण उर्फ ब्रजभूषण को 23 नवंबर 2020 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पांच मार्च को हाईकोर्ट के आदेश निरस्त कर दिए थे। इसके बाद अमरदीप व भूषण उर्फ ब्रजभूषण ने न्यायालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया। उन्हें यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
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