संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत बृहस्पतिवार को पुलिस लाइन सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस कर्मियों को यातायात प्रबंधन के बारे में बताया गया।
एआरटीओ सुभाष राजपूत ने 28 प्रशिक्षु मुख्य आरक्षी और आरक्षी को यातायात प्रबंधन की जानकारी दी। बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में चालान कर जुर्माना नहीं लिया जाता। ऐसे में वाहन चालक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है। ओवर स्पीड के मामले में तीन से अधिक बार चालान होने की स्थिति में न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया जाता है। एआरटीओ ने ई चालान सिस्टम के बारे में बताया। उधर, उप संभागीय कार्यालय हॉल में संभागीय निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि जिले में सड़कों की स्थिति बेहतर होने के बावजूद सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति गंभीर है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले की पहचान उजागर नहीं की जाती है, बल्कि मदद करने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।