फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP: कुख्यात धर्मेंद्र किरठल और सतेंद्र मुखिया समेत तीन गैंगस्टर में दोषी, 12 सितंबर को होगी सजा पर सुनवाई

Wed, 06 Sep 2023 08:16 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत

सार

Baghpat News : अदालत ने कुख्यात धर्मेंद्र किरठल और सतेंद्र मुखिया समेत तीन को गैंगस्टर में दोषी करार दिया है। अब 12 सितंबर को सजा पर सुनवाई होगी।
विज्ञापन
सुरक्षा घेरे में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल। - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बागपत में कुख्यात धर्मेंद्र किरठल व सतेंद्र मुखिया समेत तीन गैंगस्टर में दोषी करार दिए गए। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में सुनवाई हुई और दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई को 12 सितंबर की तिथि तय की गई।

विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा के अनुसार, रमाला थाने में सात अगस्त 2021 को तत्कालीन थाना प्रभारी मगनवीर सिंह गिल ने गैंगस्टर का मुकदमा कराया था। जिसमें कहा गया था कि कुख्यात धर्मेंद्र किरठल निवासी किरठल पर करीब 52 मुकदमे दर्ज हैं और वह गिरोह चलाता है। उसके गिरोह के मुख्य सदस्य सतेंद्र मुखिया निवासी सुन्हैंडा, सुभाष उर्फ छोटू निवासी सिसौली जिला मुजफ्फरनगर है। इन तीनों पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायालय में चल रही थी।

यह भी पढ़ें: बेबसी: जवान बेटे की लाश ठेले पर लेकर बिलखती रही मां, आंखें मूंदे सामने से गुजरते रहे लोग, पुलिस ने निभाया फर्ज

विज्ञापन
Trending Videos
विज्ञापन

वहीं, बुधवार को तीनों की वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायालय में पेशी हुई। जिसमें सुनवाई के बाद न्यायाधीश पवन कुमार राय ने तीनों को गैंगस्टर में दोषी करार दिया। इनकी सजा पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी। इनमें धर्मेंद्र किरठल फिलहाल आंबेडकर जेल में बंद है तो सतेंद्र मुखिया और सुभाष बागपत जेल में बंद है।

यह भी पढ़ें: UP: भाजपा नेत्री का दबंग अंदाज, कनपटी पर लगाई पिस्टल, DGP ने लिया एक्शन, पहले भी सुर्खियों में आई थीं ये महिला
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें