मुलाकात करने वालों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
खेकड़ा। शासन के निर्देश पर जेल में बंदियों से परिजनों की मुलाकात पर लगी रोक हटा दी गई है। बंदियों से मुलाकात करने वाले व्यक्ति को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जेल में दिखानी होगी। कोरोना महामारी के कारण बंदी के केवल एक ही रिश्तेदार या दोस्त को सप्ताह में मिलने की अनुमति दी गई है।
सितंबर 2021 में ओमिक्रोन संक्रमण के चलते शासन ने बंदियों से जेल में परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी थी। अब करीब छह माह बाद संक्रमण कम होने पर बृहस्पतिवार को रोक हटा दी गई है। विभिन्न अपराध में सजा काट रहे बंदियों से परिजन मुलाकात कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने जेल प्रशासन को इसकी अनुमति दे दी है। बागपत जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक बृजेंद्र यादव ने बताया कि एक सप्ताह में बंदी किसी एक व्यक्ति से ही मुलाकात कर सकेगा। साथ ही बंदियों से मुलाकात करने वाले व्यक्ति को वैक्सीन की डबल डोज लगी होना अत्यंत जरूरी है। बंदियों से मुलाकात करने के लिए परिजनों को पहले जेल में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ मुलाकात रजिस्टर में ब्योरा दर्ज कराना पडे़गा। बंदियों से मुलाकात से पूर्व परिजन को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट और कोरोना रोधी वैक्सीन की डबल डोज लगी होने का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। इसके बाद ही मुलाकात कराई जाएगी। बृहस्पतिवार को तीन परिजन बंदियों से मुलाकात करने पहुंचे।