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सुनील राठी, पूर्व विधायक सहित चार की कोर्ट में पेशी

Tue, 16 Jan 2018 11:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
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देहरादून पुलिस कस्टडी से गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा को छुड़ाने के मामले में कोर्ट में मंगलवार को गवाही होनी थी। कुख्यात सुनील राठी और पूर्व विधायक रामवीर शौकीन सहित चार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, लेकिन गवाह ऑटो चालक अदालत में नहीं पहुंचा। गवाही की अगली तारीख 29 जनवरी नियत कर दी।
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भूरा फरारी केस की अदालत में गवाही चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोहन पाल गुर्जर के मुताबिक पांच गवाहों की अदालत में गवाही हो चुकी है। मंगलवार को कोर्ट में गवाह ऑटो चालक सतेंद्र निवासी मीतली की गवाही थी।

भूरा को ऑटो से ही छुड़ाया गया,  इसलिए बागपत जेल से आरोपी सुनील राठी, पूर्व विधायक रामवीर शौकीन, अरविंद और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिनेश उर्फ टापा को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लेकर पहुंची। अधिवक्ता के मुताबिक गवाह सतेंद्र अदालत में नहीं पहुंचा। बाद में न्यायालय ने गवाही की अगली तारीख 29 जनवरी नियत कर दी। 
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कोर्ट ने नीरज बवाना को किया तलब

बागपत। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व विधायक रामवीर शौकीन का भांजा नीरज बवाना भी केस का आरोपी है। अधिवक्ता सोहन पाल गुर्जर के मुताबिक बवाना कोर्ट में तारीख पर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने उसको बी-वारंट पर तलब किया है। कोर्ट ने पुलिस को 29 जनवरी को आरोपी को पेश करने के आदेश दिए हैं।
यह है मामला

बागपत। देहरादून पुलिस कस्टडी से 15 दिसंबर 2014 को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे स्थित किस्तु ज्योति कान्वेंट हाईस्कूल के पास दो एके-47 व एक कारबाइन लूटकर गैंगस्टर अमित उर्फ भूरा निवासी सरनावली (मुजफ्फरनगर) को छुड़ाया था। जांच में सामने आया था कि कुख्यात सुनील राठी के कहने पर पूर्व विधायक रामवीर शौकीन ने भूरा को छुड़ाने की साजिश रची थी। यह केस कोर्ट में विचाराधीन है।
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