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चरवाहे के हत्यारे को आजीवन कारावास

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बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के कान्हड़-पुसार मार्ग पर मोबाइल और आठ सौ रुपये की नगदी लूटने का विरोध करने पर भेड़ चरा रहे किशोर अमित की हत्या के मामले में अभियुक्त अंकुर उर्फ भूरा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वारदात छह साल पहले हुई थी। जिला जज संतोष राय ने फैसला सुनाया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील पंवार ने बताया कि वारदात 17 दिसंबर 2014 की है। कान्हड़ निवासी मांगेराम और उसका बेटा अमित (15) के साथ कान्हड़-पुसार मार्ग पर भेड़ चरा रहे थे। मांगेराम पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटने लगा, जबकि उसका बेटा सड़क पर बैठा हुआ था। इसी बीच बाइक सवार एक युवक ने अमित से उसका मोबाइल और 800 रुपये की नगदी छीन ली थी। अमित ने विरोध किया तो बाइक सवार ने उस पर तमंचे से गोली चला दी थी। अमित की मौके पर ही मौत हो गई थी। दोघट थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस की जांच में मुजफ्फरनगर के भौरा कलां थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द गांव निवासी अंकुर उर्फ भूरा पुत्र बिजेंद्र सिंह का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल और नगदी बरामद कर जेल भेज दिया था।
प्रकरण की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। बुधवार को जिला जज ने अभियुक्त अंकुर को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 394 में दस साल की कैद, धारा 411 आईपीसी मेें दो साल, 25 आर्म्स एक्ट में दो साल और 29 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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