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Baghpat News: जेलर के खिलाफ दर्ज मुकदमे से दुष्कर्म के प्रयास की धारा हटी

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अदालत से:
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- जिला जेल की महिला अधिकारी ने जनवरी में तत्कालीन जेलर के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के दौरान हटाई धारा

संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने जिला जेल के तत्कालीन जेलर के खिलाफ दर्ज मुकदमे से दुष्कर्म के प्रयास की धारा हटा दी। इसमें अब छेड़छाड़ और मारपीट की धाराएं शेष रह गई हैं। उधर, मुकदमे की वादी जेल अधिकारी और आरोपी जेलर का जिले से तबादला हो चुका है।

जिला जेल की तत्कालीन महिला अधिकारी ने जनवरी माह में तत्कालीन जेलर जितेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। महिला अधिकारी ने बताया कि जिला जेल अधीक्षक विष्णुकांत मिश्रा की सेवानिवृत्ति होने पर तत्कालीन जेलर जितेंद्र कुमार को कार्यवाहक जेल अधीक्षक का चार्ज दिया गया। आरोप लगाया कि तत्कालीन जेलर ने एक जनवरी को अपने कार्यालय में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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इस दौरान वादी और आरोपी का जिला जेल से तबादला हो गया। इस प्रकरण में आरोपी तत्कालीन जेलर जितेंद्र कुमार की तरफ से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अर्जी दाखिल की। इसमें उनके अधिवक्ता अनुज ढाका ने बहस की। उन्होंने तर्क दिया कि जिला जेल में 800 से अधिक बंदी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, वहां पर इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवास्तव ने मुकदमे से दुष्कर्म के प्रयास की धारा हटा दी।
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