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धारा 144 लागू, जिला कारागार से कलक्ट्रेट तक एहतियात

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बागपत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन दिनभर तैयारियों में जुटा रहा। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कलक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालयों में एहतियात बरती गई। जिला कारागार में बंदी से परिवार का सिर्फ एक सदस्य मुलाकात कर सकेगा। बच्चों और बुजुर्गों की मिलाई रोक लगा दी गई है। सीएमओ डॉ आरके टंडन का कहना है कि लोग जागरूकता और सतर्कता से काम लें।
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एडीएम अमित कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रकोप, नवरात्र, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती के कारण जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर नियम को तोड़ा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। उधर, जिला कारागार में कोरोना के प्रकोप से बचाव और जागरूकता के लिए विशेष इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि जेन मैन्युअल में बदलाव किया गया गया है। मुलाकातियों की भीड़ को रोकने के लिए तय किया गया कि एक बंदी से सिर्फ एक परिजन की मुलाकात हो सकेगी। बच्चे और बुजुर्ग बंदियों की मिलाई पर रोक लगा दी गई है। मुलाकाती मास्क लगाकर आएं। जरूरी होने पर ही मुलाकात के लिए पहुंचे।
सरकारी कार्यालयों की बदल गई तस्वीर
बागपत। कोरोना के प्रकोप पर लोगों को जागरूक करने और सतर्कता बरतने के लिए सरकारी कर्मचारियों ने पहल शुरू कर दी है। दफ्तरों का माहौल बदल गया है। कलक्ट्रेट के विभिन्न कार्यालय में आने वाले लोगों के लिए सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। एआरटीओ कार्यालय में एंट्री से पहले हाथ धुलवाए गए। इसके अलावा लाइसेंस के लिए लगने वाली भीड़ को रोक दिया गया। पार्क में लोगों को दूरी बनाकर बैठने की सलाह दी गई। पर्ची पर नंबर डालकर क्रमवार बुलाया गया। उर्जा निगम के बिल जमा करने पहुंच रहे लोगों को भी लाइन में खड़ा करने के बजाए पर्ची थमा दी गई। अधिकारियों ने अपनी कुर्सियों की पोजीशन बदल ली है। सामने आकर बैठने वाले लोगों से फासला बढ़ाया गया है। नगर पालिका बागपत में पहुंच रहे लोगों के हाथ धुलवाए गए।
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