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आवेदन में भिन्नता होने पर नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति

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शासन ने 30 सितंबर तक विवरण सुधारने के दिए निर्देश
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संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन के विवरणों का सुधार करने के लिए शासन ने 30 सितंबर तक का मौका दिया है। इसके उपरांत विवरणों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं किया जाएगा तथा छात्रों के नाम, पिता का नाम, अंकपत्र अथवा आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर छात्र छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
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छात्रवृत्ति आवेदन के दौरान छात्रों के नाम, शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अथवा मोबाइल का विवरण में त्रुटि रह जाती है। विवरणों में त्रुटि रहने के कारण छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ता है। शासन ने छात्रों को अपने विवरण की त्रुटि दूर करने के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। 30 सितंबर तक फार्म जमा करते हुए हुए विवरण की भिन्नताओं की त्रुटि को दूर कर सकते है। छात्र शैक्षिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक बचत खाता से आधार कार्ड लिंक अनिवार्य रहेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी विमल ढाका ने बताया कि शासन ने छात्रों एवं विद्यालयों को 30 सितंबर तक अपने विवरणों की जांच करने के निर्देश दिए है। कहना है कि छात्रों के आधार कार्ड, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व खाता संख्या के विवरणों का मिलान न होने पर छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि नही भेजी जाएगी।
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