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साबिर पर बहन की हत्या का दोष सिद्ध

Tue, 20 Dec 2016 12:33 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बागपत
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जांच - फोटो : demopic
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बागपत। बिनौली थाना क्षेत्र के दरकावदा गांव में बहन की हत्या कर खुद ही थाने पहुंचने वाले साबिर पर दोष सिद्ध हो गया है। एडीजे द्वितीय समरपाल सिंह बालियान ने सजा पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तिथि तय की है।
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दरकावदा निवासी रिजवाना की आठ नवंबर 2015 की शाम करीब सात बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसकी मां जुबैदा ने अपने बेटे साबिर पर हत्या का आरोप लगाते हुए बिनौली थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।  एडीजीसी सुरेंद्र यादव और अनुज ढाका ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) समरपाल सिंह बालियान की कोर्ट में इस मामले में 11 गवाह पेश हुए। सोमवार को एडीजे द्वितीय ने साबिर को हत्या का दोषी माना।

परिजन मुकरे, पुलिस ने दी गवाही
बागपत। एडीजीसी सुरेंद्र यादव ने बताया कि ट्रायल के दौरान गवाह परिजन मुकर गए थे। पुलिसकर्मियों ने साबिर के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। उसी के आधार पर साबिर पर हत्या का आरोप सिद्ध हुआ।
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तब क्या बोली थी जुबैदा?
बागपत। जुबैदा ने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा हाथ में तमंचा लेकर आया और कहने लगा, ‘कहां है रिजवाना... इसने हमारी नाक कटवा दी है। इसके संबंध पड़ोस के युवक से है।’ इसके बाद साबिर ने बहन को दो गोलियां मार दीं। इससे रिजवाना की मौके पर ही मौत हो गई। उसकी तहरीर पर साबिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
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