संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। रविवार को कोरोना कर्फ्यू में शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। 50 फीसदी क्षमता के साथ परिवहन सेवा चलेगी। कर्फ्यू के दौरान माल वाहक वाहनों के आवागमन के लिए अनुमति रहेगी। ठेले पर सब्जी बेचने वाले, दूध और मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। पुलिस क्षेत्र में भ्रमणशील रहेगी। मास्क का प्रयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान गाइड लाइन जारी कर दी है। बाजार और मंडी पर प्रतिबंध रहेगा। कर्फ्यू में ठेले पर सब्जी बेचने, दूध, मेडिकल स्टोर के अलावा जरूरत के सामान की दुकानें खुली रहेगी। पुलिस क्षेत्र का भ्रमण करेंगी और बेवजह घूमने वालों पर या मास्क का प्रयोग न करने वालों के कार्रवाई की जाएगी। माल वाहक वाहनों के अलावा 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहनों का संचालन कराया जाएगा। जिले की सभी फैक्ट्री और कारखाने खुलेंगे। फैक्ट्री संचालन के दौरान कोविड गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। कारखानों में सैनिटाइजर का छिड़काव और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा।
ये रहेंगी व्यवस्था
- 50 फीसदी की क्षमता के साथ शुरू होगा बसों का संचालन
- माल वाहक वाहनों को रहेगी अनुमति
- मेडिकल स्टोर्स को रहेगी अनुमति
- शादी में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, करना होगा गाइड लाइन का पालन
- अंतिम संस्कार में 20 लोगों को रहेगी अनुमति
- फैक्ट्रियों में कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए होगा संचालन
- फैक्ट्री संचालन से पूर्व कराना होगा सैनिटाइजर, मास्क रहेगा अनिवार्य
- सब्जी विक्रताओं को ठेले पर सब्जी बिक्री की रहेगी अनुमति
- बाजार और मंडी पर रहेगा प्रतिबंध
- बंद रहेगी किराना की दुकानें
- आवश्यक सेवाएं जैसे सफाईकर्मी, चुनाव से जुड़ी पोलिंग पार्टियों के आवागमन को रहेगी अनुमति।