बागपत। राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाणपत्र भी दर्ज करना होगा। शासन ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग आय निर्धारित की है। पूर्व में आधार कार्ड ही अनिवार्य किया, अब आय प्रमाणपत्र भी अनिवार्य किया।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सूर्य प्रकाश पाठक ने बताया कि शासन ने राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया है। पूर्व में सदस्यों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी, महिला मुखिया के बैंक खाता पासबुक के आधार पर राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जाता था, अब आय प्रमाण पत्र के बिना राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। शासन ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लिए राशन कार्ड बनवाने के लिए अलग-अलग आय निर्धारित की है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए तीन लाख रुपये वार्षिक आय निर्धारित की। संवाद