- ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में किया बदलाव, अभी तक ऑफलाइन होता था लाइसेंस धारकों का मेडिकल
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण के लिए अब मेडिकल प्रमाण पत्र को सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। यह नियम तीन दिसंबर से लागू होगा। इससे लाइसेंस बनवाने वालों की थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है और कोई भी गलत मेडिकल प्रमाण पत्र नहीं लगा सकेगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बताया कि फर्जी मेडिकल प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आती थी। अब यह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी की ओर से डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल के डॉक्टर ही मेडिकल प्रमाणपत्र जारी करेंगे। जिसे सीधे सारथी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा।
40 साल से अधिक आयु के आवेदकों और हैवी लाइसेंस के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। तीन दिसंबर 2025 के बाद इसे सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना ऑनलाइन प्रमाणपत्र के कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था फर्जी प्रमाणपत्र पत्रों पर रोक लगाने और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है। इससे नागरिकों को समय पर और सटीक सेवाएं मिलेंगी।