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अब किराए के भवन वाले विद्यालयों को भी मिलेगी मान्यता

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बड़ौत। निजी विद्यालयों की मान्यता को लेकर परेशान संचालकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मान्यता लेने के नियमों को सरल कर दिया है। अभी तक किराए के भवन वाले विद्यालयों को मान्यता नहीं मिल सकती थी। मगर, इसमें भी शासन ने संशोधन करते हुए 25 साल की लीज वाले जमीन अथवा भवन होने पर भी स्कूलों को मान्यता पर विचार हो सकेगा।
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विशेष सचिव आरवी सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसमें 11 जनवरी 2019 को जारी शासनादेश में किए गए परिवर्तन के संबंध में निर्देश दिए गए। कहा गया है कि जिस जमीन व भवन पर स्कूलों की मान्यता होगी, उस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। भवन पूरी तरह सुरक्षित होना चाहिए। मान्यता के लिए विद्यालय भवन का फोटो भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व में सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए सुरक्षित कोष में एक लाख व उच्च प्राथमिक के लिए डेढ़ लाख की एफडी को बंधक बनाया जाता था। अब नए संशोधन के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 25 हजार रुपये की एफडी बंधक होगी, जबकि प्राथमिक के लिए आवेदन शुल्क पांच हजार तो उच्च प्राथमिक के लिए आवेदन शुल्क दस हजार रुपये जमा करना होगा।
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एबीएसए विनोद वर्मा का कहना था कि शासनादेश प्राप्त हो चुका है। अब शासनादेश के अनुसार ही मान्यता का प्राविधान किया जाएगा।
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