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जेल गई हत्यारोपी बीवी

Sat, 06 Feb 2016 12:18 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, बागपत
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बागपत के मोहल्ला मुगलपुरा में ससुराल आए युवक इरशाद की हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई उसकी पत्नी रुबीना को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर उसे उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त अंगोछा बरामद कर लिया है।
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मुजफ्फरनगर के खालापार मक्कीनगर निवासी युवक इरशाद अपनी पत्नी रूबीना और दो बेटे अरमान और फरमान के साथ अपनी ससुराल बागपत के मोहल्ला मुगलपुरा में आया हुआ था। गुरुवार की रात इरशाद नशे की हालत में था। रात के साढ़े 11 बजे उसकी हत्या कर दी गई थी। पहले उसकी पत्नी रूबीना ने इरशाद के बीमार होने का ड्रामा किया।

शुक्रवार की सुबह उसने पुलिस और परिजनों के सामने खुलासा किया था कि उसने ही पति इरशाद की हत्या की है। उसका पति नशे में उसकी पिटाई करता था। इसी से परेशान होकर उसने घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया था। कोतवाली प्रभारी रनवीर सिंह यादव ने बताया कि रुबीना की निशानदेही पर बेड के गद्दे के नीचे से हत्या में प्रयुक्त अंगोछा बरामद किया गया है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया।
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मां के साथ जेल में रहेगा मासूम फरमान
बागपत(ब्यूरो)। घर के आंगन और गली में अठखेलियां करने वाला डेढ़ वर्षीय मासूम फरमान शुक्रवार को जेल में कैद हो गया है, वह भी बगैर किसी जुर्म के। जुर्म तो उसकी मां रूबीना ने अपने पति की जान लेकर किया है। बच्चे को तो मां की ममता जेल लेकर गई है।

पति इरशाद की हत्यारोपी रुबीना को शुक्रवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। रुबीना अपने डेढ़ साल के बेटे फरमान को भी साथ ले गई है, जबकि उसका चार साल का बेटा अरमान दादा-दादी के पास है। परिवार के लोगों ने रूबीना से छोटे बेटे फरमान को भी लेने का प्रयास किया था, लेकिन उसने देने से इंकार कर दिया था। शुक्रवार को बच्चे को जेल जाता देख हर किसी की आंखें भर आई।

हर किसी की जुबां से निकल रहा था कि मां के अपराध की सजा में मासूम बेटे को जेल जाना पड़ रहा है। घर परिवार में आजादी से खेलने कूदने वाला बच्चा अब जेल की हवा खाएगा। डीजीसी सुनील पंवार का कहना है कि फरमान कम से कम तीन साल तक अपनी मां के साथ जेल में रह सकता है। वहां पर ही उसके खाने-पीने के अलावा पढ़ने की व्यवस्था होगी। यह भी बताया कि यदि हत्या का दोष सिद्घ होता है तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है।

विवेचना तय करेगी चार आरोपियों की गिरफ्तारी
बागपत। सरफराज ने भाई इरशाद की हत्या करने के आरोप में ससुर शहजाद, सास शहीदा, पत्नी रूकसाना उर्फ सल्लो, साले आशु और      साली रूबीना (इरशाद की पत्नी) के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज       कराई थी। पुलिस ने आरोपी रुबीना को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कोतवाली प्रभारी रनवीर सिंह यादव का कहना है कि केस की विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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