बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार ने किशोरी का यौन शोषण का प्रयास करने वाले को पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही नौ हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर तीन माह की सजा बढ़ाने के आदेश दिए।
क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 दिसंबर 2020 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। वादी ने बताया कि गांव के ही बंटी ने घर में घुसकर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर पिटाई की। इसके बाद यौन शोषण का प्रयास भी किया गया। घटना के बाद उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर बंटी भाग गया। पुलिस ने बंटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो संजीव कुमार ने बंटी पर दोषसिद्ध कर दिया और पांच साल की सजा सुनाई।