संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। कोर्ट ने डूंडाहेड़ा में ईंट भट्ठे पर मजदूर की वर्ष 2018 में गैर इरादतन हत्या के मामले में युवक को दोषी मानते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल थाना के ज्ञाना माजरा रोडना निवासी धारा सिंह ने खेकड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि वह अपनी पत्नी व बेटे आकाश के साथ डूंडाहेड़ा गांव के भट्ठे पर ईंट पथाई करता है। 17 मई 2018 की रात को उनके गांव के युवक मिंटू पुत्र कपूर सिंह ने शराब पीकर झुग्गी पर ईंट-पत्थर फेंके। इससे उसका बेटा आकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी 18 मई 2018 को दिल्ली अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मिंटू के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि इस मामले में एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे शैलेंद्र पांडेय ने मिंटू को दोषी मानते हुए साढ़े तीन साल की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा एक माह के लिए बढ़ा दी जाएगी।