मेडिकल स्टोर पर छापाकार कार्रवाई करते औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप। स्रोत:स्वयं
- पांच साल से कम बच्चे के लिए कफ सिरप पर लगाया प्रतिबंध, दो मेडिकल स्टोर से कफ सिरप के तीन सैंपल लिए
फोटो- आठ
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिले में बिल के बिना यदि किसी भी मेडिकल स्टोर संचालक ने कफ सिरप बेचा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहां पांच साल से कम के बच्चे को कफ सिरप देने पर प्रतिबंध लगा दिया और कफ सिरप बेचने का सभी रिकाॅर्ड ऑनलाइन रखने का स्टोर संचालकों को निर्देश दिया।
औषधि निरीक्षक मोहित कुमार दीप ने बताया कि केंद्र सरकार ने दो कफ सिरप क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट आईपी-2 मिग्रा व फिनाइलफ्राइल एचसीएल आईपी-5 मिग्रा फॉमूलेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको देखते हुए जिले के मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा गया। बागपत के पांडव रोड पर स्थित मन्नत व मोहसीन मेडिकल स्टोर से तीन कफ सिरप के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही स्टोर संचालकों को पांच वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कफ सिरप नहीं देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया कि जो भी कफ सिरप बेचा जाए उनका रिकाॅर्ड ऑनलाइन रखा जाए, ताकि जांच करने पर स्थिति को स्पष्ट किया जा सके। यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में प्रतिबंध कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया और यदि किसी के पास ऐसे कफ सिरप मिलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।