संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने मुकुंदपुर ओगटी गांव में पत्नी रेखा की गैर इरादतन हत्या में पति विनोद को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
दिल्ली के बुराडी निवासी तेजपाल ने अक्तूबर 2021 को बालैनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसकी बहन रेखा की शादी विनोद निवासी मुकुंदपुर ओगटी के साथ हुई थी।
इसके बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी बहन रेखा को जलाया गया। इससे रेखा की मौत हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पति विनोद कुमार को जेल भेज दिया और उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने विनोद कुमार को सात साल की सजा सुनाई।