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कुकर्म के बाद किशोर की हत्या के मामले में सजा के प्रश्न पर सुनवाई आज

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कुकर्म के बाद किशोर की हत्या के मामले में सजा पर सुनवाई आज
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- एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत ने ठहराया था दोषी
- बिनौली थाना के जौहड़ी में छह साल पहले की गई थी वारदात
अमर उजाला ब्यूरो
बागपत। बिनौली थाना क्षेत्र के जौहड़ी गांव में छह साल पहले अनुसूचित जाति के किशोर की कुकर्म के बाद गला रेतकर हत्या के मामले में सजा पर मंगलवार को सुनवाई होगी। एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की कोर्ट में अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो चुका है।
एडीजीसी फौजदारी राजीव तोमर और अनुज ढाका और पीड़ित के अधिवक्ता प्रवेश कुमार ने बताया कि नौ मार्च 2014 को जौहड़ी से किशोर संदिग्ध हालात में गायब हो गया था। दस मार्च को गांव के ही घर से उसका गला कटा शव बरामद हुआ। मृतक के चाचा ने गांव के पास के ईंट भट्टे के चौकीदार खेड़ा हटाना गांव निवासी कर्मवीर और उसके दो साथियों के खिलाफ हत्या, एससी/ एसटी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई थी।
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पुलिस ने जांच कर कर्मवीर और कुलदीप के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे पंचम कृष्ण कुमार सिंह की अदालत में हुई। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने कुलदीप को बरी कर दिया। अदालत ने अभियुक्त कर्मवीर पर 30 सितंबर को दोष सिद्ध कर दिया था। अभियुक्त की सजा के प्रश्न पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
इस प्रकरण को लेकर ग्रामीण गम और गुस्से में भर गए थे। विरोध प्रदर्शन किया गया था।
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