संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। गैंगस्टर के मुकदमे में करोड़ों रुपये की ठगी के आरोपी भाइयों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इस पर 28 जून को सुनवाई नहीं हो सकी थी।
विशेष लोक अभियोजक इंद्रपाल सिंह ने बताया कि बिलौचपुरा गांव के विनोद स्वामी और उसके भाई सचिन स्वामी के खिलाफ सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी थी। इनके खिलाफ क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने का आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज कराए गए थे। आरोपी भाइयों ने गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत याचिका दायर कराई, जिस पर 28 मार्च को सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद एक जुलाई नियत की गई।
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पुलिस ने जब्त की 95 लाख की संपत्ति
गैंगस्टर के मुकदमे में आरोपी भइयों की प्रशासन ने 95 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की। इसमें बिलौचपुरा गांव की जमीन, टाटा हैरियर, रेंज रोवर समेत अन्य संपत्ति शामिल हैं।