बड़ौत। उप निर्वाचन अधिकारी ने कोविड संक्रमण में निरंतर वृद्धि के मद्देनजर मतगणना केंद्र पर पहुंचने वालों के लिए कोविड जांच अनिवार्य कर दी है। मतगणना कार्मिकों और अन्य सभी लोगों को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
उप निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दुर्गेश मिश्र ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 अंतर्गत ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य को मिले वोटों की गणना दो मई को कराने का निर्देश दिया है। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए मतगणना केंद्रों पर सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारंभ होने के 48 घंटे पूर्व आरटीपीसीआर अथवा रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा कोविड-19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट देने के बाद ही मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
प्रत्येक मतगणना केंद्र पर हेल्थ डेस्क होगी। वहां जरूरी दवा के साथ चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। सभी मास्क लगाकर तथा परस्पर सामाजिक दूरी बनाकर मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा। मतगणना अभिकर्ताओं की सूची चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना शुरू होने से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। मतगणना प्रक्रिया के दौरान केंद्र के बाहर भीड़ एकत्र न होने दी जाए। मतगणना कक्ष या हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेंटिलेशन, खिड़कियों एवं एक्जास्ट पंखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकॉल के अनुसार होगा।
बताया कि मतगणना प्रारंभ होने से पूर्व केंद्रों, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय एवं मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मतपेटिकाओं एवं स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा। मतगणना टेबल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी। मतगणना हाल, कक्ष, परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। वहीं, सैनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था रहेगी। सभी व्यक्तियों को अपने हाथ सैनिटाइज करने होंगे। जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे- बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतगणना हाल या कक्ष के अंदर मतगणना कार्मिकों, अभिकर्ताओ आदि के बैठने की व्यवस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंध एवं कोविड-19 की गाइड लाइन के अनुसार होगी। बताया कि विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी प्रत्याशी या समर्र्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा। किसी व्यक्ति द्वारा उपयुक्त निर्देश का उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने इन सभी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया है।