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Baghpat News: गांजा तस्कर को तीन साल की सजा

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अदालत से :
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बागपत। अपर जिला एवं एत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल ने गांजा तस्कर यामीन निवासी लधवाड़ी को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
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वर्ष 2018 में बागपत कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान यामीन निवासी लधवाड़ी को एक किलो 800 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने यामीन के खिलाफ आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने यामीन पर दोष सिद्ध करते हुए तीन साल की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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