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Baghpat News: खेत से फसल चोरी के मामले में 29 साल बाद पूर्व प्रधान दोषमुक्त

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- बागपत कोतवाली में दिसंबर वर्ष 1996 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी, 11 आरोपियों में से छह की हो चुकी है मौत
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संवाद न्यूज एजेंसी

बागपत। खेत से फसल चोरी के मामले में 29 साल बाद पूर्व प्रधान तेजसिंह निवासी बाघू को दोषमुक्त किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह के न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा था। इसमें 11 आरोपियों में से छह की मौत हो चुकी है, जबकि चार आरोपियों के जुर्म स्वीकार करने पर दिसंबर 2024 में एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया था।

बाघू गांव निवासी रघुबर ने दिसंबर 1996 में बागपत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि सिसाना गांव के बांगर में उनकी जमीन पर खड़ी ईख की फसल चोरी कर ली गई। इसका पता चलने पर फसल ले जाने से रोकने पर रामराज, बलवीर, भोपाल, तेजी, सुभाष, सत्यपाल, जयप्रकाश, धर्मपाल, देशराज, महीपाल, ज्ञानेंद्र ने खरपाली और लाठी डंडों से जान से मारने की धमकी दी। इसमें पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान सुभाष, सत्यपाल, जयप्रकाश, देशराज, बलबीर और भोपाल की मौत हो गई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान रामपाल, महीपाल, ज्ञानेंद्र और धर्मपाल उर्फ ब्रह्मपाल ने जुर्म स्वीकार कर लिया था। इनपर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसमें आरोपी तेज सिंह उर्फ तेजी की पत्रावली पर अलग सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगत सिंह के न्यायालय में तेज सिंह की पत्रावली पर सुनवाई पूरी हुई। इसमें न्यायाधीश ने तेज सिंह को दोषमुक्त कर दिया।
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