बागपत जिला सहकारी समिति के सदस्य चिंतेराम ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर समिति के तत्कालीन एमडी सुनील कुमार और लिपिक महेंद्र सिंह पर खाते से 69949 रुपये निकालने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ कोतवाली पर एफआईआर दर्ज हुई है।
गौरीपुर जवाहरनगर निवासी चिन्तेराम ने दिए पत्र में बताया था उसने गांव सिसाना में जिला सहकारी समिति नौरोजपुर गुर्जर से सदस्यता प्राप्त कर रखी है। सदस्यता का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है। समिति में उसका खाता जिला सहकारी बैंक लि. मेरठ में खुला हुआ है।
उसने जुलाई 2013 में कृषि भूमि के लिए पांच कट्टे डीएपी खाद लिया था तथा उसकी एवज में तत्कालीन लिपिक महेंद्र सिंह को चैक दिया,लेकिन लिपिक महेंद्र सिंह ने सहकारी छूट आने की बात कहकर 2-3 दिन बाद चैक लेने के लिए कहा। 14 जुलाई 2013 को लिपिक उनके घर पर पहुंचा, उसने सहकारी छूट के नाम पर चैक बुक मांगी। आरोप है कि इस दौरान आरोपी लिपिक ने चैक बुक से एक चैक फाडकर अपने पास रख लिया।
सितंबर 2014 में उसने अपना खाता चेक किया तो खाते से 69949 रुपये निकले मिले। आरोप है कि एमडी सुनील कुमार और लिपिक महेंद्र सिंह ने फर्जी हस्ताक्षर कर धोखाधड़ी और जालसाजी से खाते से रुपये निकाले हैं। रुपये मांगने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ (धारा 420, 406, 467, 504, 506 आईपीसी ) रिपोर्ट दर्ज हुई। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी लोकेंद्र शर्मा ने कहा विवेचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।