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Baghpat News: समितियों के लाइसेंस निलंबित होने से खाद वितरण पर लगी रोक

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बिनौली। जिला कृषि अधिकारी ने बिनौली और बामनौली गांव की दो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। गलत तरीके से खाद बेचने के आरोप में यह कार्रवाई की गई है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव ने दोनों समितियों के लाइसेंस निलंबित करके उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाई है। इस कार्रवाई के बाद से किसानों को इन समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि इस समय गन्ने की फसल में खाद डालना अनिवार्य है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में खाद की अनुपलब्धता से उनकी खेती प्रभावित हो रही है। बिनौली सहकारी समिति पर 9 मई को डीएपी और 12 मई को यूरिया खाद का वितरण किया गया था। बामनौली समिति पर भी यूरिया खाद वितरित की गई थी। समिति प्रबंध निदेशकों ने खाद वितरण की रिपोर्ट जिला कृषि कार्यालय को भेजी थी। जांच के दौरान ही जिला कृषि अधिकारी ने यह निलंबन आदेश जारी किया। किसानों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर खाद वितरण फिर से शुरू करने की मांग की है।
प्रमोद धामा, संजीव, हरेंद्र, नरेंद्र, सतपाल, देवेंद्र और बिल्लू जैसे कई किसानों ने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल में खाद डालने का यह सही समय है। समितियों पर बिक्री रुकने से उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। किसान अब खाद के लिए भटकने को मजबूर हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान का डर है। उन्होंने प्रशासन से जल्द समाधान की अपील की है।
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बिनौली समिति के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि किसानों को खाद का वितरण नियमों के अनुसार ही किया गया था। जल्द ही इसकी विस्तृत रिपोर्ट जिला कृषि कार्यालय में जमा की जाएगी। उनका दावा है कि समिति ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इस रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।
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