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राशन घोटाले में कार्रवाई न करने पर डीएसओ हाईकोर्ट में तलब

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बागपत। रामनगर गांव में चार साल पूर्व हुए राशन घोटाले में कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने डीएसओ को तलब किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 24 मार्च को शपथ पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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रामनगर गांव में 25 जुलाई 2016 को गेहूं, चावल व केरोसिन बड़ी मात्रा में अवैध रूप से बेचने का मामला सामने आया था। आपूर्ति विभाग की जांच में कई लोगों के नाम सामने आए थे। आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी ने बताया कि मामले की रिट हाईकोर्ट में दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने राशन घोटाला में तत्कालीन प्रधान व डीलर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर जिला पूर्ति अधिकारी को तलब किया है। 24 मार्च को शपथ पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए है।
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