अगले दिन पीड़ित परिवार ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376 डी, 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों की जमानत हो गई थी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान बीमारी के चलते दीपक उर्फ पिंटू की मौत हो गई।
सोमवार को एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट शैलजा राठी ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियुक्त दीपक गुप्ता को धारा 376 डी में 25 साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 506 में तीन साल कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड में से आधी धनराशि पीड़िता को देनी होगी। सुनवाई के बाद अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।
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