ऋण न चुकाने पर रिपोर्ट दर्ज
बागपत। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को वाहन का ऋण न लौटाने के मामले में कंपनी के शाखा प्रबंधक ने दो लोगों के खिलाफ कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी के बागपत शाखा प्रबंधक कुलदीप सिंह बताया कि कंपनी पुराने वाहनों पर ऋण उपलब्ध कराने का व्यवसाय करती है। सलावतपुर खेड़ी निवासी रहीम, मेरठ निवासी मनोज कुमार पर 6.61 लाख रुपये का मय ब्याज ऋण कराया था। रहीम ने कंपनी के मध्य 2014 में ऋण अनुबंध किया था। इसमें मनोज कुमार को गारंटर बनाया गया था। दोनों से शुरू से ही ऋण किस्तों की अदायगी में अनियमितता बरतीं। अक्तूबर में रहीम पर 15.83 लाख रुपये बकाया निकला। वहीं घिटौरा गांव निवासी आजाद और सिकरानी थाना लोनी निवासी कमल सिंह ने 2012 में आठ लाख रुपये का वाहन ऋण लिया था। अब आजाद पर 24.15 लाख का बकाया है। शाखा प्रबंधक ने रहीम, मनोज, आजाद व कमल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।