बागपत। ट्योढ़ी में ईंट भट्ठे पर शामली जिले के खेड़ा कुरतान निवासी इशरत की पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी ससुर इशाक की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों को जेल भेजा गया था।
इस्तकार ने 24 मई 2026 में बड़ौत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बहन इशरत निवासी खेड़ा कुरतान जिला शामली अपने ससुराल वालों के साथ ट्योढ़ी में ईंट भट्ठे पर काम करती थी। 22 मई की रात को उसके पति आस मोहम्मद, ससुर इशाक, सास इस्लामन व दीन मोहम्मद ने उसकी फावड़ा व ईंटों से वार करके हत्या कर दी। वहां से शव को खेड़ा कुरतान गांव में लेकर चले गए।
उसे 23 मई को इसकी सूचना मिली तो वह खेड़ा कुरतान पहुंचा, जहां उसकी बहन का शव पड़ा था। वहां कांधला पुलिस आई और शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें पीटकर हत्या करने की बात सामने आई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके पुलिस ने हत्यारोपियों को जेल भेज दिया। इसमें ससुर इशाक ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया गया।