बागपत। पुलिस पर पथराव व फायरिंग करने के आरोपियों सावेज व अलीमुद्दीन की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया है।
बिनौली थाने के एसआई विकास कुमार ने आठ जुलाई 2026 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें कहा गया था कि वह शांति व्यवस्था के लिए गश्त करते हुए दौझा गांव में गए थे। वहां फकीरों वाली मस्जिद के पास चौराहे पर नसबुद्दीन व कामिल पक्ष के लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। दोनों तरफ से पथराव किया गया और फायरिंग की गई। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर भी पथराव फायरिंग की गई।
पुलिसकर्मियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहां से समर उर्फ निसार, समीर, कामिल, कासिम को पकड़कर जेल भेजा गया था। अफजाल, सावेज, अलीमुद्दीन समेत अन्य को बाद में गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सावेज व अलीमुद्दीन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार के न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।