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Baghpat News: हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने नौरोजपुर गुर्जर गांव में किसान सचिन की हत्यारोपी पत्नी रचना और उसके प्रेमी सोनू तोमर निवासी रंछाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें हत्यारोपी रचना, उसके प्रेमी समेत तीन आरोपी जेल में बंद है।
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नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी नवीन कुमार ने 13 जून को बागपत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसका भाई सचिन अपनी पत्नी रचना और दो बच्चों के साथ गांव में रहकर खेतीबाड़ी करता है।
13 जून की सुबह उसका भाई सचिन घर में चारपाई पर मृत पड़ा हुआ मिला। नवीन कुमार ने भाभी रचना, उसके प्रेमी सोनू निवासी रंछाड़ समेत अन्य पर हत्या करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो रात में एक युवक सचिन के घर से निकलता दिखा।
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रचना ने पूछताछ में बताया कि खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाने के बाद रात में गला घोंटकर हत्या की थी। पुलिस ने रचना, उसके प्रेमी सोनू और नींद की गोलियां देने वाले सागर तोमर उर्फ रितिक निवासी रंछाड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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जेल में बंद रचना, उसके प्रेमी सोनू ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम राजपूत ने खारिज कर दिया।
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