बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने शहर की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी शादाब की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें आरोपी पांच अगस्त से जेल में बंद है।
शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली महिला ने दो अगस्त को कोतवाली में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया कि कॉलोनी में रहने वाले शादाब ने उसकी बेटी को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। रास्ते में पीछा करने पर उसकी बेटी ने पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपी शादाब को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी शादाब ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने खारिज कर दिया।