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Baghpat News: गोरक्षा दल के अध्यक्ष की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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खेकड़ा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बरनावा गांव के पशु व्यापारी गय्यूर से लूट के आरोपी गोरक्षा दल के अध्यक्ष अक्षय कुमार निवासी भागोट की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें अक्षय का एक साथी जेल में बंद है।
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बरनावा गांव के पशु व्यापारी गय्यूर ने 13 अप्रैल को खेकड़ा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह पंजाब से दुधारू भैंसों को लाकर बरनावा और आसपास के गांवों में बेचता है। उनके अनुसार अक्षय कुमार निवासी भागोट खुद को गोरक्षा दल का अध्यक्ष बताता है। आरोप लगाया कि अक्षय अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी गाड़ी के आगे अपनी कार लगाकर हथियार दिखाकर रुपये वसूलता है। आठ मार्च की रात में चार-पांच लोगों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर उनके भैंसों को लेकर आ रहे टेंपो को रुकवाकर 15 हजार रुपये छीन लिए। इसके बाद पेटीएम से जबरन 30 हजार रुपये अपने साथी के खाते में ट्रांसफर कराए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसमें वांछित अक्षय ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।
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