बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बिलौचपुरा गांव में विवाहिता मुस्कान की हत्या के आरोपी पति सुहेब उर्फ सुबेब की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल भेजे गए थे।
बागपत शहर के मोहल्ला केतीपुरा के रहने वाले शौकीन ने 26 मार्च 2025 को कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि वर्ष 2023 में उन्होंने अपनी बेटी मुस्कान का निकाह बिलौचपुरा गांव के सुहेब के साथ किया था। निकाह के बाद ससुराल वालों ने दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट कर करने लगे। आरोप लगाया कि गर्भवती होने पर ससुराल वालों ने जबरन दवाई देकर मुस्कान का गर्भपात भी कराया। इसको लेकर झगड़ा होने पर मुस्कान मायके आ गई और तीन दिन पहले समझौता होने के बाद ससुराल भेज दी थी। 25 मार्च 2025 को उन्हें जानकारी मिली कि मुस्कान की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। पुलिस ने कई हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी पति सुहेब उर्फ सुबेब ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।