बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने गुराना गांव में राहुल पर हमले के आरोपी अमित उर्फ काला और नितिन की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें चार हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
गुराना गांव निवासी सुकमेंद्र ने 26 फरवरी को बड़ौत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा राहुल, अपने दोस्त रमन और मौसेरे भाई मनीष उर्फ मोनू के साथ खेत में पशुओं से फसल की रखवाली करने आए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नलकूप पर गांव के ही सोनू, राजू, अमित उर्फ काला और नितिन ने लाठी-डंडों और तमंचे की बटों से हमला कर दिया। इसके बाद राहुल को जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इस मामले में अमित उर्फ काला और नितिन ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।