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Baghpat News: मकान में चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नीरू शर्मा ने गौना गांव में रोहित यादव के मकान में चोरी के आरोपी फुरकान अली निवासी रटौल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपी जेल में बंद है।
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गौना गांव निवासी रोहित यादव ने 7 फरवरी 2025 को चांदीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। रोहित यादव ने बताया कि अपने परिवार के साथ मकान में सोए हुए थे, तभी चोरों ने दूसरे कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवर और एक लाख रुपये चोरी कर लिए। चोरों ने उनके कमरे में आकर लाइट जलाई तो परिवार के सदस्यों की आंख खुल गई, जिन्होंने चोरों को देखते ही शोर मचा दिया। तभी चोर वहां से भाग गए। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए फुरकान निवासी रटौल और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद फुरकान ने जमानत याचिका दायर कराई, जिस पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम नीरू शर्मा ने खारिज कर दिया।
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