अमीनगर सराय। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने दिल्ली के बुराड़ी निवासी डेयरी संचालक राहुल गोयल के हत्यारोपी भरत की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें तांत्रिक समेत कई आरोपी जेल भेजे गए थे।
दिल्ली के बुराड़ी निवासी कीर्ति ने पांच जुलाई को सिंघावली अहीर थाने में अपने पति राहुल गोयल की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। कीर्ति ने बताया के उसके पति दो जुलाई को डौला गांव के तांत्रिक इंद्रपाल भगतजी से 25 लाख रुपये लेने आए थे, लेकिन वापस नही लौटे। पुलिस ने तांत्रिक इंद्रपाल भगतजी को गिरफ्तार कर सूखे तालाब में दबाया गया राहुल का शव बरामद किया। राहुल की हत्या में तांत्रिक के साथ सचिन, भरत और विक्की भी शामिल रहे, जिन्होंने गोली मारकर राहुल की हत्या की थी। पुलिस ने अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि हत्यारोपी भरत न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल चला गया। जेल में बंद हत्यारोपी भरत की जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दी।