बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने लुहारी गांव में शिवानी कश्यप की हत्यारोपी मां बबीता, पिता संजीव और भाई रवि की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसमें मृतका की फुफेरी बहन की जमानत याचिका पहले खारिज हो चुकी है।
लुहारी गांव निवासी अंकित प्रजापति ने 18 जून को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अंकित ने बताया कि पड़ोस की शिवानी कश्यप के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों पिछले डेढ़ साल से शादी करना चाहते थे। कुछ दिन पहले शिवानी के परिजनों को उनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया तो उन्होंने शिवानी का घर से निकलना बंद कर दिया। शिवानी शादी की जिद पर अड़ी रही। इसी वजह से परिवार वालों ने रात में घर के अंदर शिवानी का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव यमुना किनारे ले जाकर जला दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद मृतका की मां बबीता, पिता संजीव और भाई रवि ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।