बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससी-एसटी के न्यायाधीश बलजोर सिंह ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर दो साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
बागपत कोतवाली में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज कराया था। युवती ने बताया कि वह एक कॉरियर कंपनी में नौकरी करती थी, वहां पर काम करने वाले सन्नी त्यागी निवासी खेड़ी प्रधान के साथ उसकी दोस्ती हो गई। सन्नी ने उसके साथ शादी करने का वादा भी किया। उस पर भरोसा करके उसने अपने पिता से भी सन्नी की मुलाकात करवा दी तो वह भी शादी के लिए तैयार हो गए। शादी का झांसा देकर सन्नी ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। उसके साथ शादी करने की बात कहकर पानीपत में एक किराये के मकान में लेकर रहा। वहां पर उसका गर्भपात भी कराया।
शादी के लिए कहने पर उसकी हत्या करने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी सन्नी त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष एससीएसटी एक्ट में चल रही थी। इसमें मंगलवार को न्यायाधीश बलजोर सिंह ने सन्नी त्यागी पर दोषसिद्ध कर दिया और बुधवार को सजा पर सुनवाई की। न्यायाधीश ने सन्नी त्यागी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया।