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नामांकन पत्र के चार सेट दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी

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बागपत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के लिए प्रत्याशी चार सेट दाखिल कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर चुनाव का प्रचार करने का ब्योरा देना होगा। चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन एवं खर्च की धनराशि निर्धारित कर दी। आयोग ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पालन कराने और चुनाव शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
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जिले में दूसरे चरण में 19 अप्रैल को 20 जिला पंचायत सदस्य, 244 ग्राम प्रधान, 502 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 3322 ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए मतदान होना है। चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन कराने के लिए ब्लॉक, जिला पंचायत और बैंकों में नो ड्यूज लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग रही है। चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की गाइड लाइन जारी कर दी है। गाइड लाइन के अनुसार एक प्रत्याशी नामांकन के चार सेट की जमा कर सकेंगे। हालांकि प्रत्याशी को जमानत राशि एक बार ही जमा करनी होगी। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी अपने क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य होना चाहिए, जबकि प्रस्तावक उसी वार्ड का मान्य माना जाएगा, जिस वार्ड से प्रत्याशी चुनाव लड़ रह है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी को आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति और शैक्षिक योग्यता का ब्योरा देना होगा। चुनाव में सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार को प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रवीण चौधरी ने बताया कि चुनाव में प्रत्याशी नामांकन के चार सेट जमा कर सकते हैं। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग करने उसके खर्च का भी ब्योरा देना होगा।
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