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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनना होगा आसान

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अब सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र वेबसाइट से जोड़ा
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अस्पतालों में जन्म लेने वाले और मरने वालों का जनता को पालिका में नहीं करना पड़ेगा आवेदन
बड़ौत। अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे और मरने वालों को अब प्रमाण पत्र के लिए नगर पालिका के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे बच्चों के जन्म व मृत्यु की सूचना वेबसाइट के माध्यम से अस्पताल प्रशासन नगर पालिका को भेजेगा। उसी के आधार पर पालिका प्रशासन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। केवल घर पर जन्में या मरने वालों के प्रमाण पत्र के लिए ही आवेदक को सीधे नगर पालिका पहुंचना होगा।
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अधिशासी अधिकारी अनुज कौशिक ने बताया कि पहले जन्म अथवा मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नगर पालिका में ही होता था। जिसके कारण पालिका में भी भीड़ रहती थी। साथ ही अब से पहले केवल सरकारी अस्पतालों में जन्मे व मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र का पंजीकरण वेबसाइट पर होता था। लेकिन अब प्राइवेट अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चे ओर मरने वालों के पंजीकरण की व्यवस्था भी ऑनलाइन होगी। शासन ने अब प्राइवेट अस्पतालों को भी नगर पालिका की वेबसाइट से जोड़ दिया है। अब प्राइवेट अस्पताल में मरने अथवा जन्म लेने वालों का पंजीकरण अस्पताल प्रशासन वेबसाइट पर करेगा। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नगर पालिका प्रशासन का होगा। संबंधित को सिर्फ आधार कार्ड लेकर नगर पालिका आना होगा। नाम-पता बताते ही संबंधित का जन्म - मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा। जल्द ही वेबसाइट पर काम शुरू कर दिया जाएगा।
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