बागपत में जिवाना गांव के फिल्म कलाकार संसार सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले को न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अमित खोखर, वादी के अधिवक्ता अमित तोमर ने बताया कि जिवाना गांव के रहने वाले संदीप पंवार ने रमाला थाने में एक जुलाई 2019 को पिता संसार सिंह की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें संदीप पंवार ने बताया कि उसके पिता संसार सिंह सुबह के समय गांव के ही देशपाल के घर नलकूप की चाबी लेने गये थे। तभी वहां कार से आये गांव के ही सागर ने उसके पिता संसार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसमें पुलिस ने हत्यारोपी सागर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
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वहीं, मुकदमे की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय एससीएसटी विशेष न्यायालय में हुई। जहां नौ जून को न्यायाधीश ने सागर पर दोष सिद्ध कर दिया। जिसमें बुधवार को न्यायाधीश ने संसार सिंह की हत्या करने वाले सागर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक साल का कारावास बढ़ाने के आदेश दिए गए।
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