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Baghpat: गर्भवती समेत पांच लोगों की हत्या में सुनवाई पूरी, जानें कब सुनाई जाएगी सजा

Mon, 26 Aug 2024 12:33 AM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, बागपत

सार

गर्भवती समेत पांच लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जल्द ही फैसला सुनाया जाएगा। 
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कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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असारा गांव में अगस्त 2012 में गोली मारकर आठ माह की गर्भवती समेत पांच लोगों की हत्या के मुकदमे में न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें अब जल्द ही निर्णय आ सकता है। इसके लिए जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ में 28 अगस्त की तिथि नियत की गई है।
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अधिवक्ता ने बताया कि असारा गांव के रहने वाले मोहम्मद नसीम ने 12 अगस्त 2012 को रमाला थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। वादी ने बताया कि 11 अगस्त की रात उसका परिवार घर में सोया हुआ था, तभी पड़ोस का ही शकील, अब्बास, इलियास, शौकीन और एक अज्ञात युवक अपने हाथ में तमंचे और धारदार हथियार लेकर घुस गए। उन्होंने घर में घुसते ही आठ माह की गर्भवती भाभी साजिदा को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही उसका भाई काला, बहन गुलशाना समेत परिवार के सभी सदस्य जाग गए और साजिदा को बचाने लगे। हमलावरों ने उसके भाई काला, बहन गुलशाना, मां शबीला को भी गोली मार दी। इसके बाद पड़ोस में लगे टावर के केबिन में पहुंचे, वहां सो रहे उसके पिता अब्लू हसन को गोलियों से भून दिया। पिता और उसकी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। 
 

अगले दिन मेरठ के अस्पताल में आठ माह की गर्भवती साजिदा और शबीला की भी मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारोपी शकील, अब्बास, इलियास, जाफर, शौकीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद रणधीरा और दीपक निवासी समालखा जनपद पानीपत, मोहर्रम और सलीम निवासी हरसौली जनपद मुजफ्फरनगर का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने नौ हत्यारोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में सुनवाई पूरी हो गई है, जिसमें अब सजा पर सुनवाई होगी।
 

पत्नी ने पड़ोसी से कर ली थी शादी, शुरू हो गई रंजिश
वादी ने बताया कि असारा गांव के रहने वाले शकील की पत्नी साजिदा ने पड़ोस के ही काला के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद वह शकील के पड़ोस में ही काला के साथ रहने लगी। इस मामले को लेकर शकील अपने पड़ोसी काला पक्ष के साथ रंजिश रखने लगा। इसी रंजिश में शकील पर अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप लगाया गया।
 
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सात साल बाद मिली थी आरोपियों को जमानत
अधिवक्ता ने बताया कि पांच हत्याओं के आरोप में जेल भेजे गए नौ आरोपियों ने न्यायालय में कई बार जमानत याचिका दायर कराई, जिन्हें सात साल बाद जमानत मिली। सभी आरोपी वर्तमान में जमानत पर हैं।

नौ आरोपियों में छह पिता-पुत्र
असारा गांव में हुई हत्याओं के मुकदमे में नौ में से छह आरोपी पिता पुत्र हैं। इसमें दीपक और उसका पिता रणधीरा, मोहर्रम और उसका पिता सलीम, अब्बास और उसका पिता शौकीन आरोपी हैं।


 
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