बागपत जनपद में कासिमपुर खेड़ी गांव के व्यक्ति को दिया गया 18 लाख रुपये का चेक बाउंस हाेने के मामले में मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। जिसमें चेक देने वाले को डेढ़ साल की सजा सुनाई गई और 24 लाख रुपये अर्थदंड लगाया गया। जिसमें 23 लाख रुपये वादी को देने के आदेश दिए गए।
जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल नेहरा ने बताया कि कासिमपुर खेड़ी गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने दिसंबर 2012 में न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था। जिसमें राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह देहरादून के रहने वाले रवि बागिया के साथ साझे में व्यापार करता था। जिसने उसे विजय बैंक देहरादून का 18 लाख रुपये का चेक दिया था। उसने किशनपुर बराल गांव की सिंडिकेट बैंक शाखा में लगाया तो खाते में रुपये नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद रवि बागिया ने बैंक में रुपये जमा करने की बात कही तो उसने बैंक शाखा में दोबारा चेक लगा दिया, लेकिन चेक दोबारा बाउंस हो गया। जिसके बाद उसके 18 लाख रुपये देने से मना कर दिया गया।
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