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बागपत: 61 यात्रियों की क्षमता, बस में सवार मिले 158 लोग, देखकर हैरान रह गए एआरटीओ; डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Thu, 10 Sep 2026 11:08 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत

सार

एआरटीओ विपिन कुमार ने एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद अभियान चलाया, तो चौंकाने वाले हालात सामने आए। लखीमपुर खीरी व पीलीभीत के लोगों को रोहतक लेकर जा रही बस में ढाई गुना से ज्यादा यात्री सवार थे।
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बस से उतारकर यात्रियों की गिनती की गई। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लखीमपुर खीरी व पीलीभीत के लोगों को रोहतक लेकर जा रही डबलडेकर बस को एआरटीओ विपिन कुमार ने बृहस्पतिवार को निवाड़ा चौकी के पास रुकवाया तो उसमें 158 लोग निकले। इस बस की क्षमता 61 यात्री की थी। इतने लोगों को भरा देखकर एसआरटीओ खुद भी चौंक गए और बस को सीज करते हुए डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया।
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बस से उतारे गए यात्री। - फोटो : अमर उजाला
ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसे में पिकअप सवार 13 श्रद्धालुओं की मौत होने और 23 घायल होने के बाद से सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। इसलिए ही एआरटीओ विपिन कुमार ने दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे, मेरठ-सोनीपत नेशनल हाईवे समेत अन्य मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया। बृहस्पतिवार दोपहर को निवाड़ा पुलिस चौकी के पास एआरटीओ ने सोनीपत की तरफ जा रही डबल डेकर बस को रोककर चेकिंग की। उसके चालक से कागज मांगे गए। यह बस रोहित कुमार निवासी सिविल लाइन जिला रामपुर के नाम पंजीकृत है।

बस में यात्री। - फोटो : अमर उजाला
जांच में पता चला कि बस की 61 यात्रियों की क्षमता है, जबकि उसमें ज्यादा लोगों को बैठाया गया है। एआरटीओ ने गिनती करने के लिए उसमें सवार लोगों को नीचे उतारा तो बस में 158 लोग बैठे मिले, जिनमें कई छोटे बच्चे भी थे। बस में क्षमता से 97 लोग ज्यादा बैठे हुए थे। इस पर एआरटीओ ने कार्रवाई करते हुए बस को सीज कर दिया। साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना लगाया। एआरटीओ विपिन कुमार का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
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जहां चार बैठते हैं, वहां थे छह-सात
एआरटीओ ने बताया कि बस में चार लोगों के बैठने के लिए सीटिंग की गई थी, जिसमें चार की जगह छह-सात लोग बैठे हुए थे। पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि इस बस को दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले लोगों को लेकर जाने में लगाया गया है।

तीन स्लीपर बसों पर सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया
चेकिंग के दौरान हरियाणा और दिल्ली की तीन स्लीपर बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी हुई मिलीं। एआरटीओ ने तीनों बसों पर सवा लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

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