फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Baghpat News: महिला की गैर इरादतन हत्या में साथी मजदूर को दस साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय नीलू मैनवाल ने ककड़ीपुर गांव के कोल्हू पर शादीना निवासी कैराना जिला शामली की गैर इरादतन हत्या के मामले में साथी मजदूर सोनू उर्फ घोलू निवासी ककड़ीपुर को दस साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसे अदा नहीं करने पर सजा बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन

शामली जिले के कैराना निवासी आशु ने नौ मई 2021 को रमाला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया कि अपने परिवार के साथ ककड़ीपुर गांव के सोमपाल के कोल्हू पर काम कर रहा था, तभी झगड़ा होने पर सोनू उर्फ घोलू निवासी ककड़ीपुर ने डंडा उठाकर उसकी बहन के सिर पर मार दिया। परिवार वाले घायल शादीना को लेकर कांधला में चिकित्सक के यहां ले गए, जहां से मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद मेरठ के अस्पताल में उपचार के दौरान शादीना की मौत हो गई। इसमें पुलिस ने आरोपी सोनू उर्फ घोलू निवासी कांधला को गिरफ्तार कर जेल भेजकर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एफटीसी द्वितीय में हुई। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश नीलू मैनवाल ने मंगलवार को सोनू को दस साल कैद की सजा सुनाई और दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें